औरैया, फरवरी 17 -- बिधूना, संवाददाता। थाना क्षेत्र के करीब साढ़े छह वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 12 वर्ष तथा उसके सहयोगी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बहन को 1 अगस्त 2019 की रात पड़ोस में आने-जाने वाले युवक आमिर पुत्र शफी मोहम्मद निवासी सराय महाजन तथा उमेश कुमार निवासी कछपुरा बहला-फुसलाकर भगा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आमिर के विरुद्ध दुष्कर्म व अपहरण तथा उमेश कुमार के विरुद्ध अपहरण में सहयोग का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद ...