भागलपुर, फरवरी 13 -- भागलपुर। दुष्कर्म कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त नंदकिशोर मंडल को एडीजे की अदालत ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी अजय कुमार यादव ने बताया कि कहलगांव थाना में घटना को लेकर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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