संभल, जनवरी 4 -- थाना एंचोड़ा कंबोह के एक गांव में 2023 में हुई दुष्कर्म की घटना में शामिल दोषी को शनिवार को जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई और 29,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार 12 सितंबर, 2023 की सुबह लगभग साढ़े दस बजे उसकी भांजी को कुछ लोग घर से लेकर चले गए। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। उसकी कापी में लिखे फोन नम्बर के आधार पर अरुण व सौरभ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। लगभग चार-पांच दिन बाद किसी अज्ञात महिला ने भांजी के बारे में फोन कर बताया कि उसे काशीपुर इकरार ने घर में कैद करके रखा है। इसके बाद किशोरी का मामा जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के गांव काशीपुर पहुंचा तो उसे देखते ही आरोपी भाग गया। भांजी ने बताया कि उसके साथ अरुण, सौरभ, प्रशान्त निवासी गण अ...