बाराबंकी, जुलाई 22 -- बाराबंकी । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। कोतवाली जैदपुर पर चार साल पहले एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक युवक उसके घर आया और पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। घटना को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह भी पढ़ें- दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म में दरिंदे को उम्रकैद तत्कलीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्...