कोडरमा, जनवरी 31 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डरा-धमकाकर लड़की से गलत काम के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी कृष्ण मुरारी राणा (35 वर्ष), पिता परशुराम राणा, निवासी मूर्कमनाए, थाना मरकच्चो है। मामला वर्ष 2023 का है, जिसे लेकर मरकच्चो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने थाना में दिए आवेदन में बताया था कि जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, उसी दौरान उसका पड़ोसी कृष्ण मुरारी राणा घर में घुस आया और चाकू दिखाकर उसे डरा-धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे घटना की जानकारी किसी को देने पर...
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