सोनभद्र, जनवरी 27 -- सोनभद्र। अपत्र सत्र न्यायाधीश एफटीसी अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 50 हजार रूपये की धनराशि पीड़िता को मिलेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण में आरोपी संतोष पुत्र जगजीवन, निवासी बोझ थाना नौगढ़ जनपद चंदौली के खिलाफ वर्ष 2016 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के सतत प्रयासों से आरोपी को दोषसिद्ध कराया जा सका।
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