औरैया, अप्रैल 29 -- औरैया, संवाददाता। बेला थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में करीब साढ़े छह साल बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी ओमकार जोशी को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 19 सितंबर 2019 की है, जब बेला थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी पशु चराने खेत गई थी। इसी दौरान गांव का ही ओमकार पुत्र रामकरन जोशी वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर एकांत स्थान पर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद, 15 लाख मुआवजा मिलेगा मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप...
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