मुरादाबाद, मई 11 -- किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना मूंढापांडे क्षेत्र में 24 दिसंबर 2019 को आरोपी सत्यभान उर्फ किन्नू एक किशोरी को बहला-फुसलाकर हवाई पट्टी के पास बने प्लांट में ले गया था, जहां आरोपी ने किशोरी से रेप किया था। पुलिस ने आरोपी सत्यभान उर्फ किन्नू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खां व मनोज गुप्ता ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी सत्यभान उर्फ किन्नू को दोषी करार दिया।

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