कुशीनगर, अप्रैल 9 -- पडरौना, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी आनंद प्रकाश तृतीय ने दुष्कर्म व एसएसएसटी मामले में तीन आरोपियों को दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 1.01 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।कप्तानगंजा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 7 दिसंबर 2020 को तहरीर सौंप लगाया था कि भाभी गांव के बाहर शौच करने गई थी कि गांव के एक युवक ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन गन्ना के खेत में ले जा कर दुष्कर्म किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में कप्तानगंज पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। नियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा सार्थक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरुप कोर्ट ने अभियुक्त रिंकू राजभर पुत्र दुर्गा राजभर, गुलशन राजभर पुत्र स्व. वशिष्ट राजभर निवासीगण भड़सर नारायण थाना कप्तानगंज व सूरज राज...