रांची, अगस्त 19 -- रांची। अपर न्यायायुक्त-20 अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में सूरज गोप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला नगड़ी थाना कांड संख्या XX/2023 से संबंधित था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान पक्ष रखा था। बताया कि पीड़िता ने वर्ष 2019 से आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मारपीट करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने जिरह के दौरान आरोपी द्वारा जबरन संबंध बनाने से इनकार किया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहती थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। यह भी पढ़ें- सहमति से संबंध का मामला मानते हुए दुष्कर्म का आरोप बरी केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

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