कुशीनगर, दिसम्बर 13 -- कुशीनगर। एक साल पूर्व पीड़िता ने सीतापुर निवासी युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। बाद में पति के छोड़ने पर पीड़िता आरोपी के साथ रहने लगी। दुष्कर्म पीड़िता को अपनाने व केस वापस लेने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर प्रसाद ने आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोपों से मुक्त कर दिया मगर पीड़िता का दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में दो साल के कैद की सजा सुनाई है। उस पर तीन लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने उसे आईटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। दूसरी पीड़िता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। पीड़ित ने आरोपी को जेल भेजने के दौरान उसे बचाने का प्रयास किया था। अपर जिला सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम के एडीजीसी संजीव कुमार सिंह के मुताबिक नेबुआ नौरंगिया थाना मे...
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