संतकबीरनगर, दिसम्बर 18 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में चौदह वर्षीय चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भाई को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शब्बीर पर सजा के अतिरिक्त सात हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण सात हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। पीड़िता ने आरोपी चचेरे भाई पर कोल्ड ड्रिंक व समोसा में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि पीड़िता के बाप ने आरोपी के पक्ष में गवाही की थी। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल क...
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