हरिद्वार, अप्रैल 27 -- 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सागर को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12 फरवरी 2022 हरकी पैड़ी क्षेत्र में पीड़िता रोजाना की तरह यात्रियों को टीका लगाने के काम से घाट पर गई थी। वहीं, गंगा जल और फूल बेचने वाला युवक जोकि बिहार का रहने वाला है, उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर पटना के किसी गांव में ले गया था। काफी तलाश करने पर दोनों का कोई पता नहीं चला था। घटना के पांच दिन बाद पीड़िता की माता ने केस दर्ज कराया था। घटना...