फिरोजाबाद, मई 12 -- न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला शिकोहाबाद थाने से जुड़ा हुआ है। शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी निवासी फैसल अब्बासी पुत्र निजाम अब्बासी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामला की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो-3 ओमवीर सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। आरोपी को सजा दिलाने में अभियोजक अजमोद...