सिद्धार्थ, फरवरी 27 -- सिद्धार्थनगर। नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोनू प्रसाद पुत्र लालमन निवासी कुड़जा थाना खेसरहा के खिलाफ 2017 धारा 363, 366, 376 व पाक्सो एक्ट थाना खेसरहा में दर्ज हुआ था। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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