जौनपुर, दिसम्बर 17 -- जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के पीड़िता का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी सूरज बिन्द को सात साल की कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पंद्रह हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था। कक्षा 12 की छात्रा 16 वर्षीया पीड़िता से सूरज बिन्द अक्सर फोन पर भाग जाने के लिए कहता था। घर वालों ने पीड़िता को समझाया था। 22 सितंबर 2017 को पीड़िता को आरोपित बहला फुसला कर अगवा कर ले गया। उसके साथ दुराचार किया। बाद में पीड़िता बरामद हुई। पुलिस ने उसका मेडिकल व बयान कराया। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चन्द्र पाल ने मकदमें में पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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