जौनपुर, अगस्त 27 -- जौनपुर, संवाददाता। सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म के दोषी शिवकुमार उर्फ झालू को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने बीस साल की कारावास की सजा सुनाई। 33 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता के पिता ने सुजानगंज थाने में केस दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार 26 अप्रैल 2021 की शाम उसकी 15 वर्षीय पीड़िता को पड़ोसी शिवकुमार अपने साथियों के साथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। वह उसे ट्रेन से दिल्ली ले गया तथा एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुराचार किया। करीब 40 दिन बाद आरोपी पीड़िता को लेकर वापस आया। तब पीड़िता ने परिवार वालों को आपबीती बतायी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और बयान कराया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पा...