हापुड़, अक्टूबर 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय (प्रथम)मिताली गोविन्द राव ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुए दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 16500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक करूणा नागर ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसका पति ट्रक ड्राइवर है, जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। 24 मई 2017 को वह अपने घर पर अकेली थी, तभी उसके घर पर ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ निवासी नदीम आया। नदीम पहले भी कई बार उसके घर पर आ चुका था। आरोपी ने पीड़िता को अकेले देखकर दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म कर दिया। ...