गोरखपुर, अप्रैल 22 -- गोरखपुर। बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के खुटहन खास छावनी टोला निवासी दोषी पूर्णवासी उर्फ नाटे को दस साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा एवं संजीत कुमार शाही का कहना था कि घटना 26 अगस्त 2018 की रात करीब तीन बजे की है।रक्षाबंधन के अवसर पर घर की औरतें बाहर गई हुई थी। उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त वादी की बहन जहां सोई थी वहीं आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- बच्ची से रेप में उम्रकैद, रिश्तों को किया शर्मसार यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

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