एटा, अप्रैल 8 -- जेल में निरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। फिलहाल आरोपी जेल में ही रहेगा। मामला काफी चर्चाओं में रहा है। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि 30 जनवरी को नाबालिग बेटी को आरोपी लवकुश निवासी कुनावली कोतवाली देहात बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटी को बरामद किया था। आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था। बाद में पता चला कि किशोरी 14 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने पैरवी की थी कोर्ट में दलील रखी थी। इसके बाद कोर्ट ने गर्भ गिराने की अनुमित दी थी। कुछ दिन पहले गर्भ गिराने की कार्रवाई की गई थी साथ ही मामले में डीएनए भी कराया गया है। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। बुधवार क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.