दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने की टिप्पणी
मुजफ्फर नगर, मई 9 -- मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली में वर्ष 2020 में युवती के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में चल रही है। मामले में दुष्कर्म का आरोपी समीर में उपस्थित हुआ। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि आरोपी इमरान के विरुद्ध पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी है। दुष्कर्म का मुकदमा कोर्ट में दो माह के अंदर निर्णीत करना होता है। पत्रावली विगत कई तिथियों से बहस में चल रही है। बहस मात्र इस कारण से लंबित है, क्योंकि आरोपी इमरान जानबूझकर कोर्ट से अनुपस्थित हो गया है। जिससे पत्रावली में बहस न हो सके। शहर कोतवाली के एसआई मोहनलाल ने गैर जमानती वारंट के आदेश पालन नहीं किया। न ही आरोपी की गिरफ्तारी का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया...
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