दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पीलीभीत, जून 18 -- पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 12 अप्रैल 2026 को थाना जहानाबाद में तहरीर देकर बताया कि एक वर्ष पहले उसकी पुत्री की जान पहचान बरेली के थाना देवरनियां के गांव रांठ निवासी सोहेल से हो गई थी। इसके बाद सोहिल उसकी पुत्री से बात करने लगा। मोबाइल पर फोटो व मैसेज भेजने लगा। सोहेल ने उसकी पुत्री से शादी की बात कहकर जबरन दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर टाल मटोल करने लगा। वह अपने कुछ लोगों के साथ सोहिल के घर बात करने गया तो उसके परिवार वालों ने गलियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इधर आरोपी सोहेल ने जिला सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल क...
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