देवरिया, मार्च 14 -- देवरिया, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोपित गोलू कुमार को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित करते हुए सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया ।बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंसरही निवासी गोलू कुमार पुत्र राधेश्याम ने तीन वर्ष पूर्व किशोरी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता के स्वजन द्वारा थाना बरियारपुर में दर्ज कराया गया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने गोलू कुमार को दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.