आगरा, मई 20 -- दुष्कर्म के मामले में आरोपित शाहरुख निवासी सिकंदरा को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसके पति ऑटो चालक हैं। उनके साथ आरोपित भी ऑटो चलाता था। इस वजह से पति और आरोपित में दोस्ती हो गई। आरोपित घर आने जाने लगा। एक दिन आरोपित अपने घर बुलाकर ले गया। वहां दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी आरोप था कि इसके बाद ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। परेशान होकर पति को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने 25 अप्रैल को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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