गौरीगंज, फरवरी 27 -- अमेठी। वर्ष 2022 में कमरौली थाने पर दर्ज दुष्कर्म के एक मुकदमें में पुलिस ने पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2 फरवरी 2022 को कमरौली निवासी व्यक्ति ने गुमानीगंज मजरे रसूलपुर निवासी साहिल पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विवेचना के बाद विवेचक एसआई रामवचन राम ने 31 मार्च 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। एएसपी ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन व मिशन शक्ति के तहत इस मुकदमें की प्रभावी पैरवी पुलिस ने की। जिसके बाद न्यायालय सुलतानपुर ने दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को अभियुक्त साहिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए के ...