जमशेदपुर, मार्च 19 -- बिष्टूपुर थाना क्षेत्र निवासी मो. तौहिद के खिलाफ पोक्सो विशेष अदालत में नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो गया। अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत में दोषी के खिलाफ सजा पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि आरोपी ऑटो चालक है। वह नाबालिग की मां से शादी कर उससे दुष्कर्म करता था। मां ने थाना में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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