फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 22 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले एक दरिंदे को दोषी करार दिया है। सजा के तौर पर 26 मई को सुनवाई होगी। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है। एक मोहल्ले की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 26 फरवरी 2022 की शाम साढ़े सात बजे दस वर्षीय पुत्री को दुकान पर भेजा था। पुत्री दुकान से लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में विशाल ने पुत्री को रुपये देने के बहाने बुला लिया और खाली पड़े घर में ले जाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश की। पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर तमाम लोग आ गये। इस पर विशाल मौके से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोप तय कर दिये हैं।

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