फिरोजाबाद, मई 31 -- फिरोजाबाद,। न्यायालय ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। मामला नारखी थाना क्षेत्र में 10 मई 2022 का है। पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह मैनपुरी में ईंट भट्टे पर मजदूरी करती है। जबकि उनके बच्चे गांव में रहते हैं। 10 मई 2022 को उनकी 14 वर्षीय बेटी गांव के एक युवक के घर के सामने उनके बच्चे को खिला रहा थी। यह भी पढ़ें- बाल अपचारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई तभी आरोपित रिश्ते का ममेरा भाई राहुल ने उसे जबरन घर के अंदर घसीट ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर घर ...