फरीदाबाद, जून 4 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दुष्कर्म, चोरी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज करवाकर अदालत में मुकरने वाली युवती पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2021 में दोषी महिला ने पल्ला थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने, डेढ़ लाख रुपये हड़पने, घर से 35 हजार रुपये नगद और सोने के आभूषण चोरी करने का मामला दर्ज करवाया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महिला को मुख्य गवाह के रूप में पेश किया, लेकिन अदालत में वह पुलिस को दिए गए अपने बयान से पलट गई। महिला के ब...