जौनपुर, जनवरी 7 -- जौनपुर, संवाददाता। मीरगंज निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ करीब नौ साल पहले हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी कर दिया गया। वहीं लचर विवेचना के कारण तत्कालीन डिप्टी एसपी पर कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने दिया है। यह सुनवाई अपर सत्र न्यायााधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट में हुई। पीड़िता को दी गई प्रतिकर या सहायता राशि वसूलने का भी आदेश हुआ है। एक युवक ने मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि आठ दिसंबर 2016 की शाम को उसकी बेटी शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी विजय कुमार चौहान ने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने विवेचना करके केस डायरी न्यायालय में पेश की। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। इस दौरान आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट न...