बलरामपुर, मई 27 -- बलरामपुर, संवाददाता। दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए अर्थदंड भी अदा करना होगा। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि थाना ललिया क्षेत्र की एक महिला ने सात जुलाई, 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ललिया थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर खुर्द निवासी सोनू यादव पुत्र राम सागर ने उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह को दी गई। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज ए...