काशीपुर, अगस्त 18 -- काशीपुर l अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय (पोक्सो ) रितेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के आरोपी को दोष मुक्त कर दिया l आईटीआई कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करा कर कहा कि 25 जनवरी 2022 को ग्राम गिन्नी खेड़ा निवासी राशिद पुत्र याकूब शाह उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया l पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म,पोक्सो सहित अन्य धाराओं में किस दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कियाl बचाव पक्ष की पैरवी एडवोकेट संजीव आकाश, सिंधु आकाश, और भूपेंद्र चौहान ने की l अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया l

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