आगरा, मई 1 -- किशोरी का अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी भारत निवासी बाह को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि व विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां ने वादी, पीड़िता, विवेचक, डॉक्टर समेत सात गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना बसई अरेला में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी भारत आए दिन परेशान एवं उसका आते-जाते पीछा करता था। जिससे परेशान होकर वादी ने घटना से दो माह पूर्व अपनी पुत्री को रिश्तेदार के यहां भेज दिया था। जहां से 11 अक्तूबर 2020 को आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण कर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने वादी की पुत्री को 10 दिन तक बंदी बना उससे जबरन ...