हरदोई, अप्रैल 7 -- हरदोई, संवाददाता। घर में घुसकर दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र प्रताप ने आरोपित मनोज को सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने 20 नवम्बर 2020 को थाना पाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि 19 नवम्बर की रात को उसका पति गन्ना लेकर रूपापुर मिल गया था। तभी रात 11.30 बजे अभियुक्त मनोज पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम गजियापुर थाना पाली उसके घर में घुस आया। देशी तमंचा के बल पर धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब शोर मचाने का प्रयास किया तो दुष्कर्मी ने मुँह पर कपड़ा बांध दिया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों को सुनने के बाद...
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