हरदोई, अगस्त 11 -- हरदोई। बिलग्राम थाना क्षेत्र में महिला को मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने, दुष्कर्म और फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी सुनील की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज (एफटीसी महिला) यशपाल ने गंभीर आरोपों को देखते हुए खारिज कर दी। महिला ने 15 जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जनवरी 2025 में आरोपी ने बेटे के जन्म की खुशी में उसे मिठाई खिलाई। मिठाई खाते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कर फोटो व वीडियो बना लिए। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। तीन जुलाई को भी आरोपी ने मिलने के लिए दबाव बनाया और धमकी दी। बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि महिला के पति ने आरोपी से एक लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर विवाद हुआ। इसी के चलते मुकदमा दर्ज कराया गया...