जमशेदपुर, अप्रैल 20 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने शनिवार को लोक अदालत हॉल में वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी) विषय पर जिलास्तरीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटना के बाद मामले की जांच पूरी कर 60 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सक्षम प्राधिकार को समर्पित करना अनिवार्य है। इससे पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सकेगा और न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा। मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह एमएसीटी के विशेष न्यायाधीश कनकन पट्टदार रहे। विशिष्ट अतिथियों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 आनंद मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 नीति कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 नमिता चंद्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी, अधिवक्ता सतेन्द्र कुमार सिंह और सुनील कुमा...