बिहारशरीफ, अप्रैल 28 -- दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की क्लेम राशि 3.18 लाख देने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला बीमा कम्पनी पर लगाया 50 हजार जुर्माना 3 माह में करना होगा भुगतान बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिय रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने शिकायतकर्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए तीन लाख 18 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। इसके अलावा इस राशि पर मुकदमा दाखिल करने की तिथि से नौ फीसदी साधारण ब्याज भी देना होगा। मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के लिए 50 हजार रुपए अलग से जुर्माना के तौर पर भरना होगा। इंश्योरेंस कंपनी को संपूर्ण राशि तीन माह के अंदर देना होगा। शिकायतकर्ता सहेंद्र कुमार सोहसराय स्थित बीच बाजार के निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 म...