कानपुर, सितम्बर 22 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त कार की मरम्मत में खर्च हुए 1.80 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके साथ ही बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा। आयोग ने मुकदमा दाखिल करने की तिथि से भुगतान होने तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है। दलेलपुरवा निवासी मो. यूसुफ ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नवी मुंबई के प्रबंध निदेशक, हजरतगंज, लखनऊ स्थित कार्यालय के जोनल प्रबंधक और मालरोड स्थित कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ पांच अगस्त 2019 को परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार, यूसुफ ने अपनी कार का बीमा 19 जून 2016 को कराया था, जो 18 सितंबर 2017 तक वैध था। इसी दौरान 19 मई 2017 की रात करीब 2:45 ...