पटना, सितम्बर 12 -- दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने सभी पूजा समितियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 का कड़ाई से पालन करें। पंडाल की ऊपरी संरचना की अधिकतम ऊंचाई 40 फुट और मूर्तियों की ऊंचाई 20 फुट तक ही सीमित रहेगी। मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बजाय मूर्तियों का निर्माण पारंपरिक मिट्टी और बांस जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से किया जाएगा। निर्देश के अनुसार मूर्तियों की रंगाई के लिए पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रासायनिक और गैर जैव विघटनीय रंगों पर रोक रहेगी। मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ कृत्रिम तालाब में होंगे। ज...