नैनीताल, मार्च 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादले की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आगामी तबादला सत्र में याचिकाकर्ता के मामले पर नियमानुसार विचार किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आगामी तबादला सत्र में याचिकाकर्ता का तबादला नियमावली के तहत एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़, स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट या पीजी कॉलेज काशीपुर में रिक्त पदों में से किसी एक पर किया जाए। मामले के अनुसार डॉ. मंजू यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह सहायक प्रोफेसर (गृह विज्ञा...
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