आगरा, जून 3 -- अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित किशन निवासी अनुराग नगर बल्केश्वर को राहत मिल गई है। अदालत ने उसे साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता अपने बयानों से पलट गई। वादी ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को 15 फरवरी 2017 को आरोपित बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। पीड़िता ने बयान में कहा कि अपनी मर्जी से आरोपित के साथ गई थी। आरोपित ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में किशोर आरोपी बरी आरोपित की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार और अजय चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किए।

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