लखनऊ, मार्च 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। कमरा दिलाने के बहाने नाबालिग किशोरी को ब्लैकमेल कर दुराचार के आरोपी थाना माल के रनियामऊ निवासी सुरेंद्र कुमार गौतम को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत ने कहा है कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। इसी तरह ठाकुरगंज थाने के अहमदगंज निवासी रिजवान को विशेष न्यायाधीश कमरुज्जमा ने दुराचार के मामले में सात वर्ष की कैद व जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 21 मार्च 2015 को थाना मड़ियांव में दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था क...