आगरा, दिसम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने बहला फुसलाकर ले जाने व दुराचार करने के आरोपी गजेन्द्र सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने तर्क दिए। वादी ने सात अक्तूबर 2018 को थाना ताजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी गजेन्द्र उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। 14 अक्तूबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से पीड़िता को बरामद कर आरोपी को अदालत में पेश किया। विवेचक ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दुराचार, पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की।

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