दुराचार के दोषी को दस वर्ष का कारावास
मऊ, मई 21 -- मऊ, संवाददाता। सोलह वर्ष पूर्व मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत दुराचार के मामले में बुधवार को कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश जारी किया। साथ ही अर्थदंड जमा होने पर पीड़िता को पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया। मामला 14 अप्रैल 2010 का है। मामले की प्राथमिकी मुहम्मदाबाद गोहना थाने में दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 14 अप्रैल अप्रैल 2010 को वादी की भतीजी पड़ोसी के घर गई थी। वह देर रात तक घर नहीं लौटी। घर नहीं लौटने पर वादी ने पता लगाया तो पता चला कि आरोपी उनकी भतीजी को बहला-फुसलाकर दुराचार किया था। म...
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