मथुरा, दिसम्बर 27 -- घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुराचार करने के आरोपी को एडीजे त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। पीड़िता अदालत ने दुराचार के आरोप को साबित करने में नाकाम रही। आरोपी की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता तेर सिंह बघेल द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता 16 सितंबर 2021 को शिकायत की थी। आरोप था कि दोपहर को अपने घर पर वह अकेली थी। उसका पति काम पर गया हुआ था। इसी बीच दोपहर करीब दो बजे उसके पड़ोस में रहने वाला छोटू उर्फ बलवीर सिंह उसकी छत के रास्ते घर में घुस आया। उसने पीड़िता के साथ अशलील हरकत की। पीड़िता ने जब विरोध किया तो उसने छीना झपटी शुरू कर दी। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। शाम को जब पति घर आया तो पीड़िता ने उसे घटनाक्रम से अवगत करा...
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