आगरा, जून 19 -- छेड़छाड़, दुराचार एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित कृष्णा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। वादी ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 20 अक्तूबर 22 को आरोपित ने उसका हाथ पकड़कर छेडछाड़ की। आरोपित ने पूर्व में भी धमकी और गाली गलौज कर दुराचार किया था। पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता झम्मन रघुवंशी व स्नेह पांडेय ने तर्क दिए।

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