आगरा, जून 18 -- अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी राजाराम निवासी खंदौली को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने उसे 10 वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने छह गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी 14 साल की पुत्री अपनी चचेरी बहन के साथ 22 सितंबर 2014 को दयालबाग में जनकपुरी देखने गई थी। वहां आरोपी राजाराम मिल गया। उसने मेला घुमाने के बहाने से नशीले लड्डू खिला उसकी पुत्री और भतीजी को बेहोश कर अन्य के सहयोग से राजस्थान के करौली जिले में ले जाया गया। वहां आरोपी ने धमकी देकर वादी की पुत्री के साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता की बरामदगी उपरांत मेडिकल करा म...