आगरा, जुलाई 17 -- दुराचार, पॉक्सो ऐक्ट एवं अवैध वसूली समेत अन्य में आरोपित अरविंद निवासी बरहन को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को बरी करने के आदेश दिए। वहीं, पीड़िता के बयान में गंभीर विरोधाभास रहा। अदालत ने गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित के पिता मुन्ना लाल को भी बरी कर दिया। वादी ने थाना बरहन में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसने अपनी 16 साल की पुत्री की शादी के लिए तीन लाख 40 हजार रुपये एकत्र कर बक्से में रखे थे। पुत्री की शादी तय हो गई थी। 19 मार्च 20 को बक्से से रुपये गायब मिलने पर पत्नी और पुत्री से पता किया तो पुत्री ने बताया कि आरोपित अरविंद ने उसके अश्लील फोटो खींच उसे ब्लैकमेल कर कई बार दुराचार किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे तीन लाख 40 हजार रुपये निकलवा लिए। पुत्री को...