आगरा, नवम्बर 19 -- अपहरण, दुराचार, मारपीट और धमकी के मामले में पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधभास रहा। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित देवर को बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसका देवर आठ माह पूर्व अपने साथ भगा कर हरियाणा ले गया। वहां दो माह तक अपने साथ रख आरोपित ने उसके साथ दुराचार किया। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से साफ मना कर दिया। गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता दयाशंकर वर्मा ने तर्क दिए।
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