दुमका, मार्च 16 -- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने प्रशिक्षु चिकित्सकों को मासिक वृद्धि के भुगतान का ब्योरा नहीं देने पर झारखंड के दुमका मेडिकल कॉलेज समेत सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनएमसी ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन किया गया तो मेडिकल कालेजों का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। आयोग ने 13 मार्च को जारी आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल 11 जुलाई को सभी मेडिकल कालेजों को निर्देश दिया गया था कि वे एमबीबीएस- पीजी मेडिकल के प्रशिक्षु छात्रों को दिए जा रहे मासिक स्टाइपेंड का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। एनएमसी इसकी निगरानी कर रहा है। एनएमसी ने कहा कि इस मामले में सात मेडिकल कालेजों को दोषी पाया गया है, उनकी तरफ से इसका कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ...
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